सुप्रीम कोर्टने आगरा को ‘विरासत शहर’ घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। | फोटो क्रेडिट: एएनआई
Supreme Court News-सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 सितंबर, 2024) को आगरा को “विरासत शहर” घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शाता हो कि इस तरह की घोषणा से शहर को कोई विशेष लाभ मिलेगा।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने ऐतिहासिक ताजमहल और उसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में 1984 में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
पीठ ने आदेश दिया, “ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है जिससे पता चले कि शहर को कोई विशेष लाभ होगा। इसके अलावा, यह अदालत ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकती। अंतरिम आवेदन खारिज किया जाता है।”
सुनवाई के दौरान पीठ ने वकील से पूछा कि यदि शहर को विरासत शहर घोषित कर दिया जाए तो इससे शहर को क्या लाभ होगा और ऐसी घोषणा के लिए कानून में क्या प्रावधान हैं।
वकील ने कहा कि आगरा को विरासत शहर घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि इसका इतिहास 1,000 वर्षों से अधिक पुराना है और कई ऐतिहासिक स्मारक हैं जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है।
वकील ने कहा, “आगरा को विरासत शहर घोषित करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और क्षेत्र का संरक्षण होगा।”
न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि जिस शहर को “स्मार्ट सिटी” घोषित किया गया है, वहां शायद ही कोई स्मार्ट चीज हो।
पीठ ने कहा, “इसी तरह, आगरा शहर को हेरिटेज शहर घोषित करने से क्या मदद मिलेगी? क्या घोषणा से आगरा स्वच्छ हो जाएगा? अगर इससे मदद नहीं मिलती है, तो यह निरर्थक प्रयास होगा।”
न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि यह अदालत पहले से ही ताजमहल की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा ताज ट्रेपेज़ियम जोन (टीटीज़ेड) के रखरखाव के मामले पर विचार कर रही है।
टी.टी.जेड. लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों तथा राजस्थान के भरतपुर जिले में फैला हुआ है।
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ताजमहल की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में विकास की निगरानी कर रहा है।
ताजमहल का निर्माण 1643 में पूरा हुआ था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों पर काम अगले 10 वर्षों तक जारी रहा। हाथीदांत-सफेद संगमरमर का यह मकबरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
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Madras High Court ने कहा कि सिर्फ FIR खारिज होने के कारण ED की ECIR रद्द नहीं की जानी चाहिए।
प्रकाशित – 13 सितंबर, 2024 01:36 अपराह्न IST